Promotion Increment: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रोफेसर के पक्ष में हाईकोर्ट में हम फैसला सुनाया है जिसमें आधिकारिक रूप से विस्तारित फैसला प्राप्त होने के बाद में इसकी व्यापकता और अहमियत सामने आई है बताया जा रहा है कि कोर्ट में प्रमोशन प्रोफेसर को एकेडमी ग्रेड पे ₹10000 का फायदा देने के लिए कहा गया था और यह फैसले के बाद में कर्मचारियों की खुशियों का ठिकाना नहीं बताया जा रहा है कि प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने तो इसे हाई कोर्ट का है ऐतिहासिक फैसला बताया है .
यह भी पढिये:-मुख्यमंत्री साय बोले – भारत-यूके एफटीए से किसानों, बुनकरों और युवाओं के लिए खुलेगा वैश्विक बाज़ार
आधिकारिक रूप से विस्तारित फैसला प्राप्त होने के बाद में इसकी व्यापकता और अहमियत सामने आई है जिसमें प्राध्यापक संघ का यह कहना है कि हाई कोर्ट ने प्रोफेसर को प्रमोशन पर इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया है और पदोन्नति कर्मचारियों अधिकारियों को एकेडमिक ग्रेड पे ₹10000 देने का फैसला ऐतिहासिक है लेकिन पदोन्नति पर वेतन वृद्धि सभी कर्मचारियों को दी जा रही है और यह प्रोफेसर को एक जानबूझकर के वंचित भी रखा गया है .
प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय इन प्राध्यापक संघ के पदाधिकारी ने यहां बताया कि पदोन्नति पर इंक्रीमेंट भी देने का आदेश दिया गया था जिसमें अच्छा खासा फायदा होगा जस्टिस विवेक जैन ने यहां कहां है कि राज्य सरकार प्रोफेसर को 10000 जीपी देने का फैसला पहले ही कर चुकी हैप्राध्यापक संघ ने हाई कोर्ट के फैसले को विस्तार से व्याख्या की है .
पदाधिकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने रिटायर्ड हो चुके प्रोफेसर एरियर प्राची एकमात्र देने को कहा है जिसके लिए 4 महीने के समय सीमा तय की गई सेवारत प्रोफेसर को राशि का भुगतान किन किस्तों में करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने अंतिम भुगतान की तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है
यह भी पढिय:-छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है— मुख्यमंत्री विष्णु देव साय