Raigarh News, 29 सितम्बर 2022/ सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल श्री ए.पी त्रिपाठी के द्वारा दिए गए निर्देश के तारतम्य में जिला रायगढ़ में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाहियां जारी हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री रामकृष्ण मिश्रा के निर्देश पर 28 सितम्बर 2022 को महुआ शराब की अवैध बिक्री के विरूद्ध आबकारी वृत्त खरसिया प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक आशीष उप्पल ने कार्रवाई की है।
मुखबिर से सूचना मिलने पर मनोज जोल्हे पिता लालाराम उम्र 40 वर्ष साकिन हरिजन मोहल्ला, अंजोरीपाली चौकी खरसिया के रिहायशी मकान की सघन जांच करने पर पाया गया कि ऊपर छत में एक छिपी हुई टंकी बनाई गई थी जिसमें महुआ शराब भरी जाती थी और नीचे घर में एल्यूमीनियम के गेट के सहारे छिपा कर एक पाइप से नल लगा कर रखा गया था इस नल से ही आवश्यकतानुसार ग्राहकों को महुआ शराब निकाल कर बेची जाती थी। आरोपी के संज्ञान अधिपत्य से कुल 30 लीटर महुआ मदिरा, आबकारी टीम के साथ मदिरा जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34 (2)एवं 59 (क) के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल दाखिला की कार्यवाही की गयी।
Raigarh News उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक आशीष उप्पल द्वारा की गयी। इस दौरान हमराह स्टाफ आबकारी उडऩ दस्ता प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिदार, आबकारी आरक्षक प्रवीण जांगड़े, कुलदीप ठाकुर, मनोज तिवारी, तेजराम साहू, महिला नगर सैनिक अन्नू ठाकुर, उर्सेला, सरोज एवं वाहन चालक उमेश साहू उपस्थित रहे।