Raigarh News । कल दिनांक 14.10.2022 को रायगढ़ फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा द्वारा थाना पुसौर के अपराध क्रमांक 148/2022 धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट के जितेंद्र चौहान आत्मज फूलसाय (31 वर्ष) ग्राम सेमरा थाना पुसौर को आरोपित धाराओं में दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । उपरोक्त अपराध में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक श्री मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी किये हैं तथा तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव, वर्तमान थाना प्रभारी कोतरारोड़ द्वारा आरोपी जितेंद्र चौहान की गिरफ्तारी एवं सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है ।
● *पुसौर थाने के मामले में 6 माह के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला*…
● *तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर एसआई गिरधारी साव महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर पेश किये थे चालान*…
● *आरोपी के विरूद्ध विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर किये अदालत में पैरवी*….
*मामले का संक्षिप्त विवरण*-
Raigarh News दिनांक 08.04.2022 को स्थानीय बालिका आरोपी जितेन्द्र चौहान के विरूद्ध लज्जा भंग करने की आशय से छेडछाड़ करने के संबंध में आवेदन लेकर थाना पुसौर पहुंची । महिला विवेचक द्वारा बालिका के आवेदन पर अपराध क्रमांक 148/2022 धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट कायम कर बालिका के परिजनों के समक्ष पूछताछ कर बालिका का कथन लेखबद्ध किया गया । बालिका बताई कि दिनांक 08/04/2022 के दोपहर अपने दीदी के बच्चे साथ गांव के दुकान खाने का सामान चिप्स/मुरकू खरीदने गई थी जहां जितेन्द्र चौहान दुकान के पास गंदे कमेंट्स कर छेड़खानी किया, घर आकर बालिका अपने घरवालों को बताई और आवेदन देकर थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज करायी । रायगढ़ के संवेदनशील एसपी श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया, माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं साक्ष्य अखंडित रहे और आरोपी को आरोपित धाराओं में माननीय न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है ।