रिजर्व बैंक की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही इनको कई तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं।अब RBI ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI ने Co-operative Bank से पैसे निकालने की लिमिट को तय कर दिया है यानी अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकते हैं यानी इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक पचास हजार से ज्यादा की रकम अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे।
नए लोन नहीं किए जाएंगे जारी
RBI New Rules For Withdrawal : इसके साथ ही बैंक कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है और न ही बिना केंद्रीय बैंक की परमिशन के फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करेगा। RBI ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 24 जुलाई 2023, को कारोबार बंद होने से लेकर के 6 महीने तक की अवधि के लिए व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए हैं।
Withdrawalइसके अलावा रिजर्व बैंक परिस्थितियों के मुताबिक, अपने फैसले में बदलाव कर सकता है। इसके साथ ही इस फैसले पर विचार कर सकता है। मई में कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस बैंक पर जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोन देने वाले बचत बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस में कमी के लिए सीमा के अनुपात के बजाय निश्चित दंडात्मक शुल्क वसूल रहा था। इसी के चलते RBI ने जुर्माने की कार्रवाई की थी