RGHNEWS माननीय आबकारी आयुक्त रायपुर ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए.. उसी के मद्देनजर कलेक्टर रायगढ़ श्री भीम सिंह एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती मंजू श्री कसेर द्वारा भी आबकारी टीम रायगढ़ को सख्त आदेश दिया गया है।। जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता टीम द्वारा लॉकडाउन में गहन गस्त किया जा रहा है.. आज लॉकडाउन के पहले ही दिन गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की छाता मुड़ा निवासी बाबूलाल सिदार अपने घर से भारी मात्रा में महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है.. सूचना की विश्वसनीयता पर तत्काल आबकारी उड़नदस्ता टीम के सहायक प्रभारी रंजीत गुप्ता द्वारा बाबूलाल सिदार के घर दबिश दी गई.. आरोपी बाबूलाल सिदार के कब्जे से 163 पाउच मे कुल मात्रा 29.34 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) 34(2)एवं 59 (क) के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल दाखिल का आदेश दिया..
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक रंजीत गुप्ता के साथ आबकारी आरक्षक प्रभुवन बघेल एवं नगर सैनिक अजय कसेर, निर्मल साव धर्मेंद्र साहू एवं महिला सैनिक सुनीता निराला उपस्थित रहे।।