ग्राहकों को मिस-सेलिंग यानी गलत या जबरन उत्पाद बेचने की बढ़ती शिकायतों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है। केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ग्राहक को गलत तरीके से स्कीम बेची गई, तो बैंक को पूरा पैसा लौटाना होगा और नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी।
बैंकों की नीतियां ऐसी नहीं होनी चाहिएं
खासकर थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश योजनाएं की बिक्री में किसी भी तरह के सीधे या परोक्ष इंसेंटिव पर रोक लगाने की बात कही गई है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि इंसेंटिव आधारित टारगेट सिस्टम कई बार ग्राहकों के हितों के खिलाफ काम करता है और इसी से मिस-सेलिंग को बढ़ावा मिलता है।
जबरन कॉल और सीमित समय
मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि बैंक ग्राहकों को उनकी अनुमति के बिना फोन कॉल नहीं कर सकेंगे। अगर कॉल की जाती है, तो वह केवल ऑफिस टाइम के दौरान ही होनी चाहिए। इसका मकसद ग्राहकों को अनचाहे मार्केटिंग कॉल से राहत देना है।
गलत बिक्री साबित हुई तो पूरा रिफंड
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह साबित हो जाए कि बैंक ने किसी ग्राहक को गलत जानकारी देकर या दबाव डालकर कोई प्रोडक्ट बेच दिया है, तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा वापस करना होगा। इतना ही नहीं, अगर ग्राहक को इससे कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई भी बैंक को ही करनी पड़ेगी।
ग्राहकों के लिए फायदा मंद
रिजर्व बैंक ने मसौदा नियमों पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 4 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि इन सख्त नियमों से बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत सुरक्षा मिलेगी।














