Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (CG तीन अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh) के सिनेमाघरों को SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति के आदेश का अनुसमर्थन किया गया। वहीं पूर्व अग्निवीर सैनिकों (Ex-Agniveer) के लिए आरक्षण लागू करने से जुड़े भर्ती नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई।
गेस्ट लेक्चरर नीति में बड़ा बदलाव
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो कैंडीडटेस के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कैंडीडटेस को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम 5 महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पहले राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन के अनुभव को लेकर यह प्रावधान स्पष्ट नहीं था।
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विस्थापित गेस्ट लेक्चरर्स के पुनर्नियोजन का रास्ता
कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
अब कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े आदेश का भी समर्थन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई थी।
इसके अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों (Ex-Agniveer Soldiers) को राज्य की तृतीय श्रेणी सिविल सेवाओं में दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है।
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Chhattisgarh News व्यवस्था के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।















