बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ एक ही नॉमिनी जोड़ा है, तो अब आपके पास 4 लोगों को नामित करने का मौका होगा। सरकार 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों में नॉमिनी को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है। इस बदलाव से न सिर्फ ग्राहकों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में क्लेम सेटलमेंट भी पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगा।
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की प्रमुख धाराएं 1 नवंबर से लागू होंगी। इस अधिनियम में नॉमिनी से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं। अब कोई भी बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर या सुरक्षित रखे गए आर्टिकल्स के लिए अधिकतम चार नॉमिनी चुन सकता है।
क्या है नया नियम?
नए प्रावधान के अनुसार, ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में या तो एक साथ या क्रमिक रूप से चार लोगों को नॉमिनी बना सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक ने चार नॉमिनी चुने हैं और पहला नॉमिनी अब जीवित नहीं है, तो स्वचालित रूप से दूसरा नॉमिनी हकदार बन जाएगा। ग्राहक चाहें तो चारों नॉमिनियों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत भी तय कर सकते हैं, जैसे- 40%, 30%, 20% और 10% ताकि कुल योग 100% हो और भविष्य में किसी विवाद की संभावना न रहे।
सेफ डिपॉजिट लॉकर और आर्टिकल्स पर भी लागू
मंत्रालय ने बताया कि सेफ कस्टडी और लॉकर में रखे सामान के लिए केवल क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि एक नॉमिनी के निधन के बाद ही अगले को अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में एकरूपता, पारदर्शिता और क्लेम निपटान में तेजी लाना है। इससे ग्राहकों को यह सुविधा भी मिलेगी कि वे अपनी जमा राशि का उत्तराधिकारी अपनी पसंद से तय कर सकें। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन प्रावधानों के लागू होने से बैंकों में नामांकन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी होगी। इससे जमाकर्ताओं को अपनी संपत्ति के बंटवारे में स्पष्टता और सुरक्षा दोनों मिलेगी।













