45 दिनों के अंदर करना होगा चालान का सेटलमेंट
दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर किए गए पोस्ट के मुताबिक, ट्रैफिक व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, अगर किसी व्यक्ति का चालान कटता है तो उसे 45 दिनों के अंदर उसका सेटलमेंट करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति 45 दिनों के अंदर सेटलमेंट नहीं करता है और चालान भरने में देरी करता है तो ऐसी स्थिति में उसके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के आरसी से जुड़ी सेवाएं अस्थाई रूप से रोकी जा सकती हैं।
1 साल में 5 बार नियम तोड़ने पर सस्पेंड हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
नए ट्रैफिक नियमों के तहत, चालान को लेकर निर्धारित समय में चुनौती नहीं देने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने चालान को चुनौती देना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन चुनौती की भी सुविधा दी जाएगी। सरकार ने कहा कि चालान को पहले ऑनलाइन चुनौती दिया जा सकता है। अगर ऑनलाइन चुनौती देने पर बात नहीं बनती है तो आप कोर्ट में चालान को चुनौती दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 5 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसी परिस्थितियों में उसका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भी सस्पेंड किया जा सकता है।
















