गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए और सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस कदम से, अपात्र लोगों की सब्सिडी बंद हो जाएगी और गलत तरीके से लिए गए या फर्जी और लंबे समय से बंद कनेक्शनों को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इस नए बदलाव की पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें:
LPG सब्सिडी के नए नियम!
सरकार के नए नियम के मुताबिक, अगर पति या पत्नी में से किसी की भी सालाना कमाई ₹10 लाख से अधिक है, तो उन्हें गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ₹10 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति उच्च आय वर्ग (High Income Group) की श्रेणी में आएंगे, जिससे वे एलपीजी सब्सिडी हेतु अपात्र माने जाएंगे। सरकार चाहती है कि सब्सिडी का पैसा बेकार न जाए और सिर्फ गरीब या जरूरतमंद परिवारों को ही मिले।
क्या है इन नियमों का उद्देश्य?
₹10 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति उच्च वर्गीय श्रेणी (High Income Group) में आएंगे, जिससे वे LPG Subsidy हेतु अपात्र माने जाएंगे। पहले यह सुविधा लगभग सभी को मिल रही थी, जिससे सब्सिडी का बड़ा हिस्सा उन लोगों पर खर्च हो रहा था जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, किन्तु अब इसका लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक सीमित करना है।
उज्ज्वला (PMUY) लाभार्थियों के लिए सरकार की शर्तें हैं अलग!
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए पात्रता और नियम अलग हैं, चूँकि ये परिवार पहले से ही गरीबी रेखा (BPL) के नीचे हैं, इसलिए इन्हें सरकार विशेष रियायत प्रदान करती है और इन पर ₹10 लाख वाली आय सीमा का नियम लागू नहीं होता।
किस प्रकार मिल रही है इसकी जानकारी?
गैस सब्सिडी को लेकर आ रहे SMS (मैसेज) इन दिनों उपभोक्ताओं के बीच चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर आपके नंबर पर भी मैसेज आया है, तो 7 दिन के अंदर टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर बात करें या कंपनी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
LPG : अगर गैस सब्सिडी न मिले, तो क्या करना चाहिए?
ऐसे मामलों में, सबसे पहले यह जांच लें कि आपका आधार और बैंक अकाउंट गैस कनेक्शन से जुड़ा (Link) है या नहीं। अपना ‘KYC‘ स्टेटस चेक करना ही इसका सबसे सही समाधान है। अगर आपकी आय 10 लाख से कम है फिर भी सब्सिडी रुकी हुई है, तो मुमकिन है कि इसकी वजह कोई तकनीकी दिक्कत हो सकती है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता MyLPG Portal पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं अथवा संबंधित गैस एजेंसी पर कॉल करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
















