रायगढ़, 06 जून* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिला एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में विशेष अभियान *“अभियान संवेदना”* संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला संबंधी शिकायतों और लैंगिक अपराधों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

*परिचित युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का किया शारीरिक शोषण*
पहले मामले में एक नाबालिग बालिका (16 वर्ष) की ओर से उसके पिता द्वारा महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई कि *आरोपी विकास नामदेव (25 वर्ष), निवासी ढिमरापुर*, का उनके परिवार में आना-जाना था। आरोपी और उसके परिजनों द्वारा बालिग होने पर नाबालिग से विवाह करने की बात कही गई थी, जिसके बाद आरोपी का घर आना-जाना बढ़ गया और वह बालिका को अपने घर भी ले जाता था।
शिकायत के अनुसार मार्च 2024 में आरोपी विकास नामदेव ने नाबालिग को अपने घर ले जाकर बालिग होने पर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद लगातार विवाह का आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी ने नाबालिग की अश्लील फोटो एवं वीडियो भी बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने प्रभाव में रखता था। पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी परिवार को दिए जाने पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 55/2026 के तहत धारा 65(1) बीएनएस, 4, 6 पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया। महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास नामदेव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उसका मोबाइल फोन जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

*नाबालिग बालिका को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार*
दूसरे मामले में चक्रधरनगर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार दिनांक 02 जून 2026 की रात्रि में परिवार के सभी सदस्य भोजन कर सो गए थे। देर रात जब महिला की नींद खुली तो उसकी पुत्री बिस्तर पर नहीं मिली। परिजनों द्वारा आसपास तलाश किया, बालिका नहीं मिली । दूसरी दिन सुबह बालिका अभिनेश चौहान के घर मिली । बालिक से पूछताछ करने पर बतायी कि दिनांक 02.06.2026 को रात करीब 11.30 बजे अभिनेश चौहान जबदस्ती अपने घर ले गया और अपने कमरे में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और परिवारवालों को मारने की धमकी दिया । हम लोग परिवार में सलाह करने के बाद दिनांक 05.06.2026 को अपने नाबालिक लड़की को महिला थाना में रिपोर्ट करने आये । महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त द्वारा आरोपी पर अपराध क्रमांक 56/2026 धारा 137(2),65(1), बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल *आरोपी अभिनेश चौहान (26 साल)* को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन, एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी और डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन पर संपूर्ण कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव, प्रमिला महंत, मालती कंवर, शीला टोप्पो, प्रतिमा ध्रुव की अहम भूमिका रही है ।













