19 मई2026, रायगढ़* । आज दिनांक 19.05.2026 को प्रार्थिया श्रीमती धनमोती सारथी पति स्व. रामकुमार सारथी उम्र 45 वर्ष निवासी बरकसपाली द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 12.05.2026 को पड़ोसी रामकुमारी सारथी के पुत्र विनोद सारथी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उनके परिवार को निमंत्रण दिया गया था। विवाह में जाने पर रामलाल सारथी द्वारा उन्हें बाद में अलग से पार्टी देने की बात कहकर वापस भेज दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 18.05.2026 की शाम प्रार्थिया द्वारा रामलाल सारथी से पार्टी देने की बात पूछने पर वह नाराज होकर अपने घर चला गया। इसके बाद रात करीब 9 बजे रामलाल सारथी, मनोज सारथी एवं मंगल सिंह सारथी तीनों प्रार्थिया के घर पहुंचे और बाहर गली में दरवाजा खोलने को लेकर गाली-गलौज करने लगे। दरवाजा नहीं खोलने पर तीनों आरोपियों ने डंडा लेकर जबरन घर का दरवाजा तोड़ दिया और भीतर घुसकर मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान बीच-बचाव करने आई प्रार्थिया की बेटियों सुक्रिता सारथी एवं अनिता सारथी के साथ भी आरोपियों ने हाथ-मुक्के से मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 170/2026 धारा 296, 351(3), 115(2), 331(6), 3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में पुलिस द्वारा आहतों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल आरोपी 1. रामलाल सारथी पिता कुमार सिंह सारथी उम्र 45 वर्ष, 2. मंगल सिंह सारथी पिता सुखसाय सारथी उम्र 58 वर्ष एवं 3. मनोज सारथी पिता रामलाल सारथी उम्र 20 वर्ष, तीनों निवासी बरकसपाली थाना घरघोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में कार्रवाई में प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही ।
















