20 मई2026, रायगढ़* । महिला थाना रायगढ़ में दिनांक 18 मई 2026 को थाना चक्रधरनगर क्षेत्र की एक महिला (उम्र करीब 30 साल) द्वारा ग्राम पतरापाली कोतरलिया निवासी माधो घोष उर्फ माधव यादव (65 वर्ष) के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महिला थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 18 मई की सुबह वह अपने पति को खोजते हुए आरोपी माधव यादव के दुकान के पास पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने महिला को बैठाकर उसके पति को फोन से बुलाने की बात कही। कुछ देर बाद आरोपी ने बाहर का गेट बंद कर महिला को गलत नियत से पकड़कर अंदर ले जाने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध और चिल्लाने पर वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर वहां से भागी। जाते समय आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
घर पहुंचकर महिला ने घटना की जानकारी अपने पति और परिजनों को दी, जिसके बाद महिला थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले में महिला थाना रायगढ़ में आरोपी माधो घोष उर्फ माधव यादव पिता बलराम यादव निवासी कोतरलिया रायगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2026 धारा 74, 75(1)(i), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी, डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे एवं महिला थाना स्टाफ द्वारा कार्रवाई की गई।
















